MP में जबरन धर्मपरिवर्तन करवाने पर 10 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना
MP में जबरन धर्मपरिवर्तन करवाने पर 10 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना
मध्य प्रदेश में जबरन धर्मपरिवर्तन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में MP कैबिनेट ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है.
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने खुद इसकी जानकारी दी है, नरोतन मिश्र ने कहा की यह बिल दो तरीकों से काम करेगा, अगर राज्य में कोई भी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है तो 25 हजार का जुर्माना और 1 से 5 साल तक की जेल होगी, वहीं किसी भी नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो सज़ा दोगुनी हो जाएगी ।उसे कम से कम 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ ही उसे कम से कम 50 हजार रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है,
बता दे की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धर्मपरिवर्तन को लेकर बहुत सख्त है, और इसपर पूर्ण रूप से रोक लगाने का मन भी बना चुके है, उनका एक वीडियो भी आया जिसमे उन्होंने धर्म परिवर्तन की खूब आलोचना की है,
इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी धर्मपरिवर्तन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त कदम उठाये है, और केंद्र भी जबरन धर्मपरिवर्तन को खत्म करने के पुरे मूड में है, इसलिए बीजेपी धीरे-धीरे उन सभी राज्यों में जहाँ उनकी सत्ता है, वहाँ जबरन धर्मपरिवर्तन के खिलाफ कानून बना रही है