सीबीआई जांच के लिये राज्य की सहमति जरूरी : उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में सीबीआई जांच के लिये उसकी सहमति जरूरी है और एजेंसी राज्य सरकार की अनुमति के बिना वहां जांच शुरु नहीं कर सकती।
जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने कल कहा कि यह प्रावधान संविधान के संघीय ढांचे के अनुरूप है जिसे इसकी बुनियादी सरंचनाओं में से एक माना गया है। इसे लेकर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थपना( डीएसपीई) अधिनियम की धारा पांच और छह का हवाला भी दिया।
पीठ के अनुसार” यह देखा जा सकता है कि डीएसपीई एक्ट की धारा पांच केंद्र सरकार को डीएसपीई सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों से परे राज्यों में विस्तार करने में सक्षम बनाती है, लेकिन धारा छह के तहत इसकी अनुमति तब तक नहीं है जब तक कि संबंधित राज्यों के क्षेत्र में ऐसे विस्तार के लिए राज्य अपनी सहमति न दे।”
उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी उस अपील पर की जिसमें कुछ आरोपितों( निजी क्षेत्र और सरकार के अधिकारी) ने भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ सीबीआई जांच की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी थी कि राज्य सरकार से पूर्व सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी इसलिये अहम है क्योंकि हाल ही में पंजाब, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई को प्रदान की गई अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है।