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रमजान : निज़ामुद्दीन मरकज को खोलने का निर्देश, करना होगा कोरोना नियमों का पालन

रमजान : निज़ामुद्दीन मरकज को खोलने का निर्देश, करना होगा कोरोना नियमों का पालन। हाईकोर्ट ने रमजान के पवित्र त्यौहार को देखते हुए निजामुद्दीन मरकज को नमाजियों के लिए खोलने का निर्देश दिया है। अदातल ने इस दौरान कोरोना से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए) के दिशा निर्देशों का पालन कराने का निर्देश दिया है।

रमजान : निज़ामुद्दीन मरकज
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने पुलिस के स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि वह जांच कर बताएं कि की आपदा प्रबंधन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक साथ कितने नमाजियों को अंदर जाने की इजाजत दिशा दी जा सकती है। अदातल ने मामले की सुनवाई 13 अप्रैल तय की है। अदालत ने कहा कि नमाजियों को अंदर जाने से पहले उनका टेंपरेचर जांच करने के अलावा मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा लगाने का भी निर्देश दिया है।

उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस दौरान मरकज में काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा विवरण कोर्ट में मरकज के प्रशासन को जमा कराना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन करना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से रोजे के दौरान मरकज को खोलने पर कोई एतराज दाखिल नहीं किया गया, लेकिन दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर मरकज को खोलने के बाद कोरोना से जुड़े तमाम प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। इसमें मास्क के इस्तेमाल से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है।

अदातल ने कहा है कि वह निजामुद्दीन मरकज में प्रवेश करने वाले नमाजियों की संख्या को सीमित नहीं की जा सकती, क्योंकि अन्य किसी धार्मिक स्थान पर ऐसे कोई नियम लागू नहीं है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया कि पुलिस की ओर से तय की गई दो सौ लोगों की लिस्ट में से एक बार में सिर्फ 20 लोगों को ही एंट्री की इजाजत मिले।

कोर्ट ने कहा कि मन्दिर/मस्जिद चर्च में जाकर प्रार्थना करने का सबको हक़ है। ऐसे में सिर्फ किन्ही दो सौ लोगों की इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह निर्देश पवित्र माह ए रमजान के मद्देनजर मरकज को एक महीने के लिए खोलने की मांग याचिका पर दिया है।

रमजान : निज़ामुद्दीन मरकज को खोलने का निर्देश, करना होगा कोरोना नियमों का पालन

क्रेडिट- अमर उजाला

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