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बिहार में फिर बढ़ा लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला

नई दिल्ली। बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग ने इस बाबत महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें लॉकडाउन 6 सितंबर तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके अंतर्गत कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा।

गृह विभाग का आदेश
गृह विभाग का आदेश

अब ये जान लेते हैं कि इस दौरान क्या खुले रहेंगे और क्या बंद रहेंगा। बताया गया है कि इस दौरान बसों का परिचालन बंद रहेगा। इस दौरान धार्मिक स्थलों पर सामूहिक पूजा-पाठ बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने की अनुमति नहीं है। लेकिन रेस्टोरेंट से खाना पैक करा सकते हैं या ऑर्डर पर मंगा सकते हैं। स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, थियेटर आदि भी बंद रहेंगे।

लॉकडाउन के दौरान रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। वहीं, कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इस दौरान राजनीतिक,सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल की गतिविधियों पर पूरी पाबंदी रहेगी। निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी को ही काम करने की छूट है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले लॉकडाउन 16 अगस्त तक बढ़ाया गया था, जिसमें तमाम तरह की पाबंदियां थी। अब उसी आदेश को 6 सितम्बर तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल, बिहार में कोरोनवायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहै हैं और इसकी रोकथाम के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है।

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