परिवहन से जुड़े आठ वर्ष से पुराने सभी वाहनों पर अब ग्रीन टैक्स लगेगा
नई दिल्ली। परिवहन (ट्रांसपोर्ट) से जुड़े आठ वर्ष से पुराने सभी वाहनों को अब ग्रीन टैक्स देना होगा।
सूत्रों के अनुसार परिवहन से जुड़े आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के दौरान ग्रीन टैक्स देना होगा। यह रोड टैक्स का 10 से 15 फीसदी हो सकता है। वहीं , 15 वर्ष पुराने निजी वाहनों के रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नवीनीकरण पर भी ग्रीन टैक्स लगेगा। हालांकि सिटी बस जैसे सार्वजनिक वाहनों पर कम ग्रीन टैक्स देना होगा।
पर्यावरण सुरक्षा के लिये अहम बदलाव के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों से सलाह ली जायेगी। प्रस्ताव को राज्यों के पास भेजा जा रहा है।
मंत्रालय के अनुसार बहुत अधिक प्रदूषित शहर में वाहनों की संख्या कम करने के लिये वहां रेजिस्ट्रेशन पर रोड टैक्स के 50 फीसदी तक ग्रीन टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर ओर अन्य वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट रहेगी।
ग्रीन टैक्स के लगने से कई फायदे होंगे। लोग प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का कम इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन टैक्स की वजह से लोग नये ओर काम प्रदूषण वाले वाहन अपनाएंगे। ग्रीन टैक्स से एकत्र होने वाले राजस्व को अलग खाते में रखा जायेगा और उसका इस्तेमाल प्रदूषण पर रोक लगाने में किया जायेगा।
पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर मंत्रालय ने एक और प्रमुख फैसला किया है। इसके तहत 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों का रेजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल ,2022 से रद्द कर दिया जायेगा ओर वे कबाड़ घोषित कर दिये जायेंगे। जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जायेगी।
परिवहन से जुड़े आठ वर्ष से पुराने सभी वाहनों पर अब ग्रीन टैक्स लगेगा