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फास्टैग नये साल से सभी वाहनों के लिये अनिवार्य किया गया

फास्टैग नये साल से सभी वाहनों के लिये अनिवार्य किया गया

नई दिल्ली। नए वर्ष से सभी तरह के वाहनों में फास्टैग लगा हुआ होना अनिवार्य होगा।

केंद्रीय सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नये साल से सभी वाहनों में फास्टैग लगा होना अनिवार्य होगा। सभी वाहनों में फास्टैग अनिवार्य करने से टोल प्लाजा पर समय औऱ ईंधन की बचत होगी, क्योंकि वाहनों को नगद टोल भुगतान के लिये रुकना नहीं पड़ेगा।

केंद्रीय सड़क, राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय के अनुसार फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर विभाग कई माध्यमों से इसकी बिक्री पर काम कर रहा है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के माध्यम शामिल हैं।

मंत्रालय की तरफ से जारी पिछली अधिसूचना में ही यह कहा जा चुका है कि ट्रांसपोर्ट वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट तभी मिलेगा, जब उनमें फास्टैग लगा हो। पहली अप्रैल से सिर्फ उन्हीं वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा सुविधा दी जायेगी, जिनमें फास्टैग लगा हुआ होगा।

जिस वाहन में फास्टैग लगा होता है, उसे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद टोल प्लाजा पर टैक्स भुगतान के लिये रुकना नहीं पड़ता है। वाहन जैसे ही टोल प्लाजा के सामने पहुंचता है, उसके सामने वाले शीशे पर चिपके फास्टैग को प्लाजा पर लगी प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पढ़ लेती है और उस फास्टैग में उपलब्ध रकम में से टैक्स के बराबर राशि अपने आप कट जाती है। फास्टैग को कई तरीकों से रिचार्ज कराया जा सकता है। इसे सीधे बैंक खाते से भी जोड़ा जा सकता है।

गौरतलब है कि फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स व्यवस्था है। इसे वर्ष 2016 में पहली बार जारी किया गया था। उस समय चार बैंकों ने मिलकर लगभग एक लाख फास्टैग बेचे। सरकार ने पहली दिसम्बर , 2017 के बाद निर्मित वाहनों के पंजीकरण के लिये उसका फास्टैग से लैस होना अनिवार्य कर दिया था, उसके बाद सभी नये वाहन फास्टैग के साथ ही बेचे जाने लगे।

इस वर्ष नवंबर में मंत्रालय की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि जो वाहन पहली दिसम्बर , 2017 से पहले बेचे गये हैं , उनमें भी एक जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य होगा। दूसरी तरफ, नेशनल परमिट वाले वाहनों में पिछले वर्ष पहली अक्टूबर से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था।

 

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