उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े , न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने क़ृषि कानूनों को चुनौती देने देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद तीनों कृषि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन को अगले आदेश तक के लिये निलंबित करने और इस मामले पर एक पांच सदस्यीय समिति गठित करने का आज निर्णय दिया।
यह समिति नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की शिकायतों पर गौर करेगी और एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी। समिति न्यायिक कार्यवाही का हिस्सा होगी,हालांकि यह न तो कोई आदेश पारित करेगा और न ही किसी को दंडित करेगा
उच्चतम न्यायालय ने समिति के लिये कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी और अनिल घनवंत के नाम का प्रस्ताव भी किया है। समिति इस मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौपेंगी।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कल ही स्पष्ट संदेश दे दिया था कि वह इस मामले पर एक समिति का गठन करेगी।