इंटरनेट मीडिया पर नियंत्रण के लिये सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया
नई दिल्ली। इंटरनेट मीडिया पर नियंत्रण के लिये सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार इंटरनेट मीडिया, डिजिटल न्यूज और ओवर द टॉप ( ओटीटी) पर परोसे जा रहे कंटेंट पर नियंत्रण के लिये सरकार ने कल दिशा निर्देश जारी कर दिया। सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान का उपाय तैयार करना होगा।
सरकार की तरफ से किसी कंटेंट को हटाने के निर्देश का तय समय में पालन करना होगा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी दी। दिशा निर्देश को सूचना प्रौद्योगिकी( इंटरमीडिएरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 नाम दिया गया है।
इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार का इरादा अभिव्यक्ति की आज़ादी को समाप्त करना नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत यह आज़ादी तार्किक रूप से सीमित की जा सकती है।
नये दिशा निर्देश के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर चलने वाले भड़काऊ पोस्ट पर मूलरूप से शेयर करने वाले की जानकारी अब देनी होगी। अगर विदेश में उस कंटेंट को तैयार किया गयाहै ,तो भारत में पहली बार उसे शेयर करने वाले की जानकारी देनी होगी।
नये निर्देश में महिलाओं की मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया है। इसी तरह, ओटीटी को स्वनियामक के तहत काम करना होगा। डिजिटल न्यूज़ चलाने वाले को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, ताकि उनकी साइट पर चलने वाली गलत खबर पर रोक लगाई जा सके । दिशा निर्देश के गजट नोटिफिकेशन के तीन महीने में इंटरनेट मीडिया के लिये सरकार के इन निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। इंटरनेट मीडिया पर नियंत्रण के लिये सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया
इंटरनेट मीडिया पर नियंत्रण के लिये सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया