अगस्तावेस्टलेंड मामले में राजीव सक्सेना को 11 दिसंबर तक अंतरिम जमानत मिली
नई दिल्लीः अगस्तावेस्टलेंड घोटाले के मामले में शुक्रवार को दिल्ली में एक अदालत ने व्यवसायी राजीव सक्सेना को 11 दिसंबर तक अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। वीवीआईपी हैलीकॉप्टर घोटाला 3,600 करोड़ रुपये का था।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही सुनवाई के दौरान स्पेशल जज अरविंद कुमार ने संदीप त्यागी व अन्य को भी सामान्य जमानत प्रदान की। अदालत ने प्रत्येक को दो-दो लाख रुपये के निजी बॉन्ड व स्योरिटी भरने के भी निर्देश दिए।
केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले में पिछले महीने दाखिल की गई अनुपूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आरोपियों को समन भेजा था।
सीबीआई की तरफ से विशेष सरकारी अधिवक्ता डीपी सिंह ने इससे पहले कोर्ट को बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सूत्रों के अनुसार, पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा का नाम आरोपियों की सूची में नहीं है क्योंकि सीबीआई को शर्मा के खिलाफ अभी तक कार्रवाई करने की अनुमति नहीं मिली है। शर्मा बाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) भी बन गए थे।
दुबई निवासी व्यवसायी राजीव सक्सेना को पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किया गया था। उन्हें इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग के मामले में गिरफ्तार किया था लेकिन उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी।
अगस्तावेस्टलेंड वीवीआईपी हैलीकॉप्टर सौटा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था।